ब्रेकिंग
हंडिया टी आई कवरेती ने अबैध शराब बैचने बाले लोगो के विरूध्द की कार्यवाही , हजारों रुपए कीमत की शराब ... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 14 जनवरी 2024 का राशिफल जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे। Harda kheti kisani: भारतीय किसान संघ तहसील हरदा ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM ... हरदा: सिर्फ बेटी वाले परिवारों को स्कूल, कॉलेज, होटल व नर्सिंग होम्स में मिलेगी छूट:  शासकीय कार्याल... Big news harda: शीत लहर के कारण 14 जनवरी को स्कूलों में रहेगा अवकाश, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। Hero Splendor Plus New Price: अब महंगी हुई भारत की सबसे पॉपुलर बाइक, जानें नए दाम और खासियतें हरदा: संगठन महापर्व जिला निर्वाचन का अंतिम चरण पूर्ण!  11 से 25 जनवरी तक मनाया जाएगा संविधान गौरव द... MP Kisan News: मकर संक्रांति पर किसानों के लिए खुशखबरी, खाते में आ सकते हैं ₹150 प्रति हेक्टेयर! Gold Silver Rate Today: मकर संक्रांति से पहले सोने की कीमतों में गिरावट, जानें 24 कैरेट और 22 कैरेट ... Sariya Cement Today Price News: मध्य प्रदेश में बढ़ीं सरिया और सीमेंट की कीमतें, जानिए आज का रेट

Big News M.p : नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 10 साल की सजा

मकडाई एक्सप्रेस 24 सागर : शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिवचरण यादव को द्वितीय अपर.सत्र न्यायाधीश देवरी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय द्वारा बालिका के पुर्नवास के लिए उसे क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर एक लाख पचास हजार रुपये दिए जाने का आदेश दिया है।शिकायतकर्ता पीड़िता की मां ने थाना केसली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 2 नवंबर 2015 को पीड़िता गांव में भजन सुनने गई थी, जहां पीड़िता का भाई भी था। जिस घर में भजन हो रहा था वहां आरोपित शिवचरण भी घूमते हुए देखा गया और कुछ समय बाद उसे पता चला कि पीड़िता भी भजन कार्यक्रम में नहीं थी। नाबालिग को ढूंढने पर भी जब नहीं मिली तो उन्होंने संदेही शिवचरण द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले जाने की शंका व्यक्त

- Install Android App -

भोपाल ले जाकर किया दुष्कर्म –

31 अगस्त 2019 को पीड़िता के मिलने पर उसने बताया कि आरोपित उसे अपने साथ भोपाल ले गया था, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए। पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। यहां अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। सुनवाई के बाद द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश ने आरोपित को दस साल की सजा सुनाई है।