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Harda News: निर्वाचन संबंधी पैम्पलेट, पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम होना जरूरी

हरदा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के तहत आदेश जारी कर जिले के सभी मुद्रणालयों, आफसेट प्रिंटर्स, फोटोकापीयर, फ्लेक्स प्रिंटर्स आदि को निर्देशित किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार किसी भी प्रचार सामग्री, निर्वाचन पम्पलेटस अथवा पोस्टर या मुद्रित अन्य सामग्री पर प्रिंटलाईन मुद्रक, मुद्रित प्रतियों की संख्या तथा प्रकाशक का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा जावे। धारा 127क-2 के अधीन मुद्रित सामग्री की प्रतियाँ, मुद्रित सामग्री तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित मुद्रण के तीन दिनों के भीतर भेजें। निर्वाचक, पम्पलेटों अथवा पोस्टर आदि के मुद्रण का कार्य हाथ में लेने के पहले मुद्रक को धारा 127 क-2 की शर्तों के अनुसार अनुबंध ‘क’ में दिये गये आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में प्रकाशक से एक विज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। यह विज्ञप्ति प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित होनी चाहिये जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो।
कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देशित किया है कि प्रकाशक की विज्ञप्ति सहित मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां उसके मुद्रण के तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करें तथा ऐसे मुद्रित सामग्री और विज्ञप्ति के साथ छापे गये दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और इस कार्य के लिए वसूल की गई कीमत अनुबंध ‘ख’ में दिये गये प्रोफार्मा में भरकर प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक दिन इस विषयक जानकारी व्यय निगरानी दल अथवा सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 11 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तुत करेंगे। किसी भी मुद्रक अथवा ऐसा कार्य करने वाली संस्था द्वारा उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन करने की स्थिति में भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही के लिये भी भागी होंगे।