हरदा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार जिले में संसदीय क्षेेत्र बैतूल अंतर्गत 26 अप्रैल को लोकसभा निर्वाचन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार जिले की सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने की दिनांक तक प्रभावशील रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी। विधानसभा क्षेत्र 135 हरदा हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी, हरदा एवं विधानसभा क्षेेत्र क्रमांक 134 टिमरनी के लिये अनुविभागीय दण्डाधिकारी टिमरनी तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा मे संबंधित तहसील के तहसीलदार व कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को सर्वाेच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने केे लिये अधिकृत किया गया है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगे एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय प्रचार प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगे। स्वीकृति आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित करेगें। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधित के विरूद्ध धारा 188 तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अन्य उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
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