हरदा : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) के लिये मतदान के दिन 29 सितम्बर को शासकीय कर्मचारियों को मतदान का प्रयोग करने के लिये स्थानीय अवकाश एवं सुविधा प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।
निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदा सिद्धार्थ जैन ने आदेश जारी कर जिले की संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय, निगमों, मण्डलों के कर्मचारी व अधिकारियों को सामान्य तथा पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत मतदान के दिन 29 सितम्बर को एक दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
यह अवकाश केवल संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता कर्मचारियों के लिये मान्य होगा।

