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EC का सख्त निर्देश, रात 10 से सुबह छह बजे तक चुनाव प्रचार पर लगाया प्रतिबंध

देश के पांच राज्यों  राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए कमर कस ली है। जिसके तहत पांचों राज्यों में रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक एसएमएस या व्हाट्सएप कॉल के जरिये चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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व्हाट्सएप कॉल पर लगे रोक 
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारियों को गत दिनों भेजे गए पत्र में यह बात कही है। पत्र में लिखा है कि आयोग ने 20 अप्रैल को जो पत्र लिखा था उसमें संशोधन कर यह जोड़ दिया गया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने, एसएमएस करने या व्हाट्सएप कॉल करने पर रोक लगा दी गयी है, क्योंकि नागरिकों की निजता का सम्मान करना आवश्यक है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।

आदेश का किया जाए पालन
गौरतलब है कि 18 जुलाई के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आयोग ने 26 सितंबर को चुनाव प्रचार के दौरान रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि वे सभी चुनाव अधिकारियों को सुनिश्चित करें कि इस आदेश का पालन किया जाये और उसकी रिपोर्ट भी भेजी जाये।