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सिवनी मालवा: मृतक के परिजनों को मिलेंगी 91 लाख 28 हजार 508 रुपया छतिपूर्ति राशी! बीमा कम्पनी देगी छतिपूर्ति राशी आदेश पारित

➡️ के के यदुवंशी पत्रकार,

सिवनी मालवा। अतिरिक्त मोटर यान दावा अधिकरण सिवनी मालवा ने मोटर दुर्घटना में मृतक संजय सिधना के परिजनों को बीमा कम्पनी से 91 लाख 28 हजार 508 रुपया छतिपूर्ति राशी मृतक के परिजनों, आवेदकगणो को दिये जाने के आदेश का आवार्ड पारित किया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोटर यान दुर्घटना अधिकरण सदस्य श्रीमती तबस्सुम खान ने यह सिवनी मालवा मोटरयान दावा अधिकरण का सबसे बड़े आदेश का अवार्ड पारित किया है। मृतक के परिजनों की और से दावा अधिवक्ता कमल कौशल दावा मोटरयान दुर्घटना अधिकरण में प्रस्तुत किया था।

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जिसके अनुसार 15 नवम्बर 2022 को संजय सिधना मास्टर होशंगाबाद से सिवनी मालवा अपने घर अपनी मोटर सायकल से आ रहे थे कि ग्राम रतवाड़ा में नहर के पास एक टवेरा कार के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाते हुए संजय सिधना को टक्कर मार दी थी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट थाना डोलरिया में की गई थी। मृतक संजय सिधना के परिजनों आवेदको पत्नी, पुत्री, पुत्र, माता, पिता के द्वारा वाहन मालिक।एवं बीमा कंपनी के विरुद्ध अतिरिक्त मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण के समकक्ष अपना दावा अपने अधिवक्ता कमल कौशल के माध्यम से पेश कराया।

प्रथम दावा अधिकरण की सदस्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान ने 27 जनवरी 2025 को आदश का अवार्ड पारित किया। जिसमें मृतक के परिजनों आवेदकगणो को बीमा कंपनी से 91लाख 28 हजार 508 रुपए क्षतिपूर्ति एवं उसपर 6 प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का ब्याज 30 दिवस में दिलाये जाने के आदेश का अवार्ड पारित किया है। यह आदेश अवार्ड सिवनी मालवा मोटरयान दावा अधिकरण का सबसे बड़ा क्षतिपूर्ति एवार्ड पारित किया गया है।