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सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य’ अभियान के तहत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर सम्पन्न

हरदा :  मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविंद रघुवंशी के निर्देशन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री चन्द्रशेखर राठौर के मार्गदर्शन में बुधवार को संकल्प एकेडमी, हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने छात्र छात्राओं को बताया कि ‘‘सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य‘‘ कैंपेन भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने, बाल विवाह की रोकथाम और बाल शोषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों और शोषण से बचाना, समाज और जनप्रतिनिधियों को जागरूक कर बाल विवाह जैसी कुरीतियों को पूरी तरह समाप्त करना तथा शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिविर में नालसा/सालसा की चल रही विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं जैसे बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा लैंगिक हमलों व अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2018, आदि की जानकारी प्रदान की गई।

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साथ ही विधिक सहायता अधिकारी श्री दुबे ने दहेज प्रथा के बारे में जानकारी देते हुये बताया गया कि, यह समाज के लिए एक अभिशाप है, जिसे केवल कानूनी सख्ती से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, नैतिक मूल्यों और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ही मिटाया जा सकता है साथ ही उन्होने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम/पॉक्सो एक्ट-2012 तथा बच्चों को आपातकालीन स्थिति में मदद पाने के लिए 1098 चाईल्ड हेल्पलाइन नंबर के उपयोग की जानकारी दी।

शिविर में डिप्टी चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री अनीस मोहम्मद खान ने शिविर में उपस्थित छात्र/छात्राओं को विधिक साक्षरता शिविर के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा नालसा/सालसा की चल रही

विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना है। उन्होने विभिन्न यातायात नियमों के बारे में उपस्थित छात्र/छात्राओं को अवगत कराया। उन्होने बताया कि आमजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर अथवा पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर,

नालसा टोल फ्री हेलपलाईन नंबर 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता आसानी से प्राप्त की जा सकती है। कानूनी मामलों में विविध सलाह एवं परामर्श विधिक परामर्श केन्द्र से उक्त सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। शिविर में कोचिंग सेन्टर के शिक्षकगण छात्र/छात्राएं एवं पैरालीगल वॉलेंटियर रेखा विश्नोई उपस्थित रहे।