हरदा। न्यायालय द्वारा चेक बाउंस के मामलों में दोषसिद्ध दो फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश के बाद दोनों को सजा भुगतने के लिए जिला जेल हरदा भेज दिया गया।
पहले मामले में न्यायालय प्रेमदीप शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, हरदा द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत लंबित प्रकरण में दिनांक 30 अप्रैल 2025 को अभियुक्त तेजसिंह को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी। साथ ही 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित कुल ₹4,27,295 की राशि परिवादी संस्कार बादर को प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया गया था।
निर्णय के बाद अभियुक्त फरार हो गया था, जिसके चलते न्यायालय ने उसके विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस ने वारंट की तामील करते हुए तेजसिंह को गिरफ्तार कर 23 सितंबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश पर उसे सजा भुगतने के लिए जिला जेल हरदा भेज दिया गया।
इसी प्रकार दूसरे चेक बाउंस प्रकरण में अभियुक्त मथुरादास को न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2024 के निर्णय में दोषसिद्ध करते हुए 6 माह के कारावास एवं ₹6,70,476 के प्रतिकर से दंडित किया था। उक्त निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी यथावत रखा गया था।
इस मामले में भी अभियुक्त के फरार होने पर न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। बाद में मथुरादास ने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया।

