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जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध : उल्लंघन पर 2500 से 15 हजार रूपये तक लगेगा जुर्माना

कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मेनेजमेन्ट सिस्टम लगाना जरूरी

हरदा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  कुमार सत्यम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत धान, गेहूँ, मक्का एवं अन्य फसल के अवशेष को खेत में जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक लगाया है।

जारी आदेश के अनुसार नरवाई जलाने की घटना पाए जाने पर 02 एकड़ तक के भूमि धारक पर 2500 रुपये, 02 से 05 एकड़ तक के भूमि धारक पर 5 हजार रुपये एवं 05 एकड़ से अधिक भूमि धारक पर 15 हजार रुपये प्रति घटना के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा,

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साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार पर्यावरण मुआवजा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 एवं 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। पर्यावरण मुआवजा निर्धारण तथा अर्थदण्ड हेतु संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है।

जारी आदेश अनुसार जिले में धान, गेहूँ, मक्का एवं अन्य फसलों के काटने के उपरान्त अवशेष को कोई भी कृषक अपने खेत पर नहीं जला सकेगा अर्थात अवशेष को जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। हार्वेस्टर मशीन संचालक को यह अनिवार्य होगा कि वे हार्वेस्टर मशीन के साथ स्ट्रा मेनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग कर, फसल कटाई के बाद अवशेष को स्थल पर ही भूसा बनाकर निपटान करेंगे।

कंबाइन हार्वेस्टर संचालक फसल कटाई प्रारम्भ करने के पूर्व सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय हरदा में अपना पंजीयन करायेंगे तथा फसल कटाई पंजी का संधारण सहायक कृषि यंत्री के निर्देशानुसार करेंगे एवं इसकी सतत निगरानी जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जावेगी।

आदेश में उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग को गौशालाओं की मैपिंग कर स्ट्रा-रीपर संचालक एवं गौशाला संचालक के बीच अनुबंध कराने तथा अधीक्षण यंत्री मध्यप्रदेश राज्य विद्युत वितरण कम्पनी हरदा को खेतों के समीप लगे विद्युत ट्रांसफार्मरों के आसपास 10ग10 फीट क्षेत्र खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चिंगारी या शॉर्ट सर्किट से आगजनी की घटनाएं न हों। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।