ब्रेकिंग
जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है - सुश्री भारती किशोरी जी हरदा : जिला स्तरीय गणित,विज्ञान,पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय हर... कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर, सील से जमीन खरीदने बेंचने वाले खुले घूम रहे !पुलिस नही कर रही गिरफ्तार हंडिया :भारतीय जनता पार्टी के पांच मंडल और 40 बूथ अध्यक्षों का किया स्वागत।  खिरकिया: ग्रामीणों ने की सरपंच से अतिक्रमण हटाने की मांग। हरदा: कार्यालय में आने वाले नागरिकों से अच्छा व्यवहार करें और उनके कार्य समय पर करें -संभागायुक्त श्... झांसी मे थानेदार ने फरियादी को 41 मिनिट मे जड़े 31 थप्पड़ !  वीडियो वायरल हुआ जिला पुलिस अधीक्षक ने ... पुलिस चौकी पर ब्लास्ट करने वाले 3 आतंकी ऐनकाउंटर में ढेर,गुरुदास पुर मे 2 पुलिस चौकी पर किया था ब्ला... 25 दिसंबर से ठंड और बारिश का दौर शुरू, जानिए मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा असर Weather Forecast Lado Laxmi Yojana Haryana: महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, हर महीने ₹2100 

विस्फोटक प्रकरण: शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी करने पर हरदा के अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी सम्मानित

होशंगाबाद रेंज के आईजी ने किया सम्मानित

- Install Android App -

मकड़ाई समाचार हरदा– जिला न्यायालय के अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी को उत्कृष्ट पैरवी करने पर होशंगाबाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है । थाना हरदा के चिन्हित अपराध 443/2015 धारा 286,308, 34,भादवी, धारा 4 /5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत यह मामला माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय हरदा के समक्ष चल रहा था । इस मामले में माननीय न्यायालय ने 7 जुलाई 2021 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजू उर्फ राजेश पिता स्वर्गीय नंदलाल अग्रवाल उम्र 47 वर्ष निवासी मानपुरा हरदा को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 क मेवदोषी पाया था । साथ ही अन्य अभियुक्त दिनेश शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा उम्र 52 साल निवासी गोलापुरा हरदा को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 6 / 5 क मैं दोषी पाया था । इस प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने माननीय न्यायालय के सामने विचारण के दौरान साक्षियों के साक्ष्य हेतु शासन की ओर से उत्कृष्ट पैरवी अधिवक्ता प्रवीण सोनी ने की थी । इस कारण दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय ने 10 -10 वर्ष का कारावास और साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने की सजा सुनायी थी। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त 6 माह का कारावास देने का निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया था ।

मामले को लेकर होशंगाबाद रेंज के आईजी जितेंद्र सिंह कुशवाह ने अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी को सम्मानित करने की सूचना का आदेश 27 जुलाई 2021 को हरदा भेजा था