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ग्राम पंचायत मगरधा में विधिक साक्षरता शिविर हुआ सम्पन्न

मकड़ाई समाचार हरदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार भारत का अमृत महोत्सव एवं अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ग्राम पंचायत मगरधा जिला हरदा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजित किया गया। शिविर में सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री प्रदीप राठौर के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध एवं मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, घरेलु हिंसा, साईबर क्राइम, मोटर दावा दुर्घटना अधिनियम, लोक अदालत, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण संबंधी प्रावधान आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। श्री राठौर ने यह भी बताया कि मोबाईल एवं इंटरनेट का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। उनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अश्लील एवं आपत्तीजनक संदेश एवं फोटो आदि भेजे जाने पर आपराधिक कार्यवाही हो सकती हैं। उन्होने गुड टच बैड टच आदि के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि अवयस्क बच्चों का यौन शोषण करने वाले अपराधी सामान्यतः उनके परिचित ही होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अश्लील कार्य करता है तो प्रथम बार में ही उसका कठोरता से विरोध करना चाहिए और उसकी सूचना अपने माता-पिता या अपने विश्वसनीय निकटतम व्यक्ति को देना चाहिए। शिविर न्यायाधीश श्रीमती रचना अतुलकर द्वारा शिक्षा का अधिकार, बच्चों से संबंधित अपराध, पाक्सों एक्ट संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

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शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त लाभकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। शिविर में पीएलव्ही मुकेश कुम्हारे, पीएलव्ही अजय मंडलेकर एवं समाजसेवी संतोष पारे ग्राम पंचायत सरपंच तुलसीराम एवं सचिव उमाशंकर गौर एवं छात्र-छात्राएं आदि उपस्थित रहे। पीएलव्ही द्वारा डोर टू डोर के तहत ग्राम महेंन्द्रगांव, मगरधा, मानपुरा, मुंडासेल के ग्रामवासियों को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।