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नरवाई में आग लगाना प्रतिबंधित, आग लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

मकड़ाई समाचार नर्मदापुरम। कलेक्टर नर्मदापुरम नीरज कुमार सिंह के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्क जिला दंडाधिकारी मनोज सिंह ठाकुर ने अग्नि दुर्घटनाएं घटित न हो को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमा में स्थित खेतों में खड़े डढलों (नरवाई) में आग लगाना प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा-188 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर मनोज सिंह ठाकुर ने बताया कि नर्मदापुरम जिले में रबी फसल की कटाई का कार्य प्रारंभ होने वाला है।

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प्रायः यह पाया जाता है कि फसल कटाई के दौरान कृषकगण मुख्यतः हार्वेस्टर का उपयोग बिना सुरक्षात्मक उपायों के करते हैं। जिसके कारण अग्नि दुर्घटनाओं जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। साथ ही अग्नि दुर्घटना से जनहानि, पशुहानि तथा खलिहान में रखी एवं खड़ी फसलों के भी जलने की संभावना बनी रहती है। फल स्वरूप लोक प्रशांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर आपातिक खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। इसलिए दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है।