लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा
हरदा : दीपावली पर्व के दृष्टिगत अस्थाई पटाखा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक ही आवेदन किए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा विक्रय के लिए जारी अस्थाई लाइसेंस का उपयोग केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा, जिसके नाम पर लाइसेंस जारी किया गया है।
कोई भी लाइसेंसधारी अपना लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। जिस व्यक्ति के नाम से लाइसेंस जारी होगा, वही पटाखे की दुकान संचालित कर सकेगा। उन्होंने संबंधित आवेदकों से निर्धारित समय-सीमा में आवेदन करने की अपील की है।

