हरदा / शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम एवं जागरूकता के लिये कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान प्रारम्भ किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के तहत शुक्रवार को ग्राम बघवाड़ के नाथ मोहल्ला सहित अन्य स्थानों पर महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं ग्राम कोटवार के सहयोग से बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम व जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में भिक्षा मांगने वाले बच्चों का सर्वे किया गया तथा जिन परिवार के बच्चे भिक्षावृत्ति में संलग्न है,।
उनके परिजनों से भेंट कर उन्हें शिक्षा का महत्व बताया गया और बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रेरित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 के बारे में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालकों से भीख मंगवाना दंडनीय अपराध है। दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष तक का कारावास एवं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों हो सकता है। समझाइश के बाद सभी परिजनों ने बच्चों से भिक्षावृत्ति न करवाने तथा प्रतिदिन बच्चों को स्कूल भेजने के लिये सहमति जताई। इस जागरूकता कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती पूजा चौहान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वंदना पाटिल, शिक्षा विभाग के श्री राकेश बेस उपस्थित थे।