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दहेज प्रताड़ना से तंग आकर बहु ने की थी आत्महत्या, इंदौर पुलिस उपायुक्त ने फरार पति सहित सास ससुर तीनों पर किया पांच पांच हजार का इनाम घोषित ! इधर कृष्णकांत चाचरे बोले 15 दिन पहले जमानत मिल गई। फिर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर क्यूँ हुआ इनाम घोषित !

हरदा शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी मध्यप्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष, रेडक्रॉस सोसाइटी के मनोनीत सदस्य कृष्णदास चाचरे उनके बेटे आयुष चाचरे एवं पत्नि संगीता चाचरे पर मई 2025 मे इंदौर के कनाड़िया थाने मे दहेज़ प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं मे मामला दर्ज हुआ था । कनाड़िया थाना पुलिस ने तीनो के ऊपर 5-5 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया है। इंदौर पुलिस ने बताया कि करीब तीन माह पहले इंदौर के बिचौली हब्सी स्थित आवास में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतिका के परिजनों की शिकायत पर इंदौर की कनाड़िया थाना पुलिस ने मृतिका के पति आयुष चाचरे सहित सास, ससुर पर दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। तीन महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस तीनो आरोपियों को पकड़ने मे असफल रही जिसको देखते हुए पुलिस आयुक्त इंदौर ने हरदा शहर के नेहरू कॉलोनी निवासी आयुष चाचरे उसके पिता कृष्णदास चाचरे एवं माँ संगीता चाचरे के ऊपर 5-5 हजार रूपये ईनाम देने की घोषणा की है।

… क्या था मामला – 

पूरा मामला इस प्रकार है कि इंदौर के बिचौली हब्सी निवासी वैष्णवी चाचरे की शादी दो साल पहले हरदा की नेहरु कॉलोनी निवासी आयुष पिता कृष्णदास चाचरे के साथ हुई थी। मृतिका ने 22 अप्रैल को अपने इंदौर मे अपने घर मे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतिका ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। जिसमें जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने की बात लिखी थी। उसके बाद 3 मई को इंदौर पुलिस ने मृतिका के परिजनों की शिकायत पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3, 4, 80 (2) और 85 के तहत मामला दर्ज कर जाँच मे लिया।

 

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इनका कहना है….

छब्बीसवें माननीय सत्र न्यायाधीश इंदौर के द्वारा आवेदक कृष्णकांत की ओर से श्री देवेंद्र यादव अधिवक्ता के द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें कृष्णकांत चाचरे और उनकी पत्नी को एक 15 दिन पहले ही जमानत मिल चुकी तो। उसके बाद भी इंदौर पुलिस उपायुक्त के द्वारा उनके ऊपर इनाम घोषित रखा हुआ। यह बात समझ से परे है। इधर कृष्णकांत चाचरे ने कहा कि माननीय न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी थी उसके बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार इनाम घोषित करना कही न कही माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।

 

.…क्या लिखा है। पुलिस उपायुक्त के पत्र में,,, 

 

: कार्यालय पुलिस उपायुक्त, जोन 02 नगरीय इन्दौर ::

     गिटार तिराहा, इन्चौर मध्यप्रदेश

 

दिनांकः 30 जुलाई/ 2025

 

:: उदघोषणा ::

 

थाना कनाडिया जोन-02 नगरीय इन्दौर पर अपराध क्रमांक 237/2025 धारा 80 (2), 85 भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं % दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रकरण आरोपियान (01) आयुष चावरे पिता कृष्णदास चाचरे निवासी-म.न. ई-04 चार्ड नं. 19 नेहरु कालोनी हरवा (02) संगीता चाचरे पति कृष्णदास चाचरे निवासी म.न. ई-04 वार्ड नं. 19 नेहरू कालोनी हरवा एवं (03) कृष्णदास चाचरे पिता चरणदासलाल चाचरे निवासी म.न. ई- 04 वार्ड नं. 19 नेहरु कालोनी हरदा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

 

उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपियान (01) आयुष चावरे पिता कृष्णदास चाचरे निवासी म.न. ई-04 वार्ड नं. 19 नेहरु कालोनी हरवा (02) संगीता चावरे पति कृष्णदास चाचरे निवासी म.न. ई04 वार्ड नं. 19 नेहरू कालोनी हस्दा एवं (03) कृष्णदास चाचरे पिता चरणदासलाल चावरे निवासी म.न. ई 04 वार्ड नं. 19 नेहरु कालोनी हरदा की बतारसी । गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किये गये है किन्तु उक्त आरोपियान घटना दिनांक से ही फरार है जिनकी आज दिनांक तक पतारसी / गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है।

 

अतः में हंसराज सिंह, प्रभारी अधिकारी पुलिस उपायुक्त जोन 02 नगरीय इन्दौर उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस रेग्युलेशन के पैरा क्रमांक 80 (अ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर फरार आरोपिवान (01) आयुष चाचरे पिता कृष्णदास चाचरे निवासी म.न. ई04 वार्ड नं. 19 नेहरू कालोनी हरदा (02) संगीता चाचरे पति कृष्णदास चाचरे निवासी-म.न. ई-04 वार्ड नं. 19 नेहरू कालोनी हरदा एवं (03) कृष्णदास चाचरे पिता चरणदासलाल वाचरे निवासी म.न. ई- 04 वार्ड नं. 19 नेहरू कालोनी हरदा की पतारसी। गिरफ्तारी कराने हेतु सूचना देने वाले, गिरफ्तार करने / करवाने वाले को रूपए 5,000/- (अक्षरी कुल पाँच हजार रुपए) के नगद पुरस्कार से पुरुस्कृत करने की उदघोषणा करता है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम सर्वथा गोपनीय रखा जावेगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में पुलिस उपायुक्त, जोन-02 नगरीय इन्दौर का निर्णय अंतिम रहेगा।

 

 (हंसराज सिंह)

प्रभारी अधिकारी,

पुलिस उपायुक्त, जोन-02 नगरीय इन्दौर

फोन नं. 0731-2491396-97

 

प्रतिलिपिः-

01. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय म.प्र. भोपाल की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

02. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (अ.अ.वि.) पु.मु.म.प्र. भोपाल की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

03. पुलिस आयुक्त, नगरीय इन्दौर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

04. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (कानून और व्यवस्था) इन्दौर नगरीय की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

05. समस्त पुलिस उपायुक्त, नगरीय इन्दौर एवं समस्त पुलिस अधीक्षक मध्यप्रदेश की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त। सहायक पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

07. समस्त थाना प्रभारी नगरीय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

 

पुलिस उपायुक्त, जोन 02 नगरीय इन्दौर