रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया महिलाओ की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैसला जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। अब ऐसे असामाजिक तत्व जो आए दिन महिलाओ से छेड़छाड़ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देते थे। उन पर नकेल कसने में छत्तीसगढ़ सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में राज्य में छेड़छाड़ और दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। इस पर अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। जीएडी के निर्देश के मुताबिक ऐसे आरोपी जिनके खिलाफ 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496 और 498 के अलावे पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। अफसरों के अनुसार छत्तीसगढ़ की सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम 4 में पहले से भी प्रावधान है कि “कोई भी उम्मीदार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी भी अपराध का दोषी ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन जहां तक किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में ऐले मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।