हरदा बड़ी खबर: भूमिस्वामी एवं क्रेशर मालिक के विरूद्ध अवैध खनन मानले में खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही, केस दर्ज ! 18 करोड़ जुर्माना किया !
हरदा। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन तथा भंडारण के रोकथाम की कार्यवाही कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देशन में लगातार जारी हैं। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खिरकिया, राजस्व निरीक्षक लोकेश दियावर एवं हल्का पटवारी श्याम पुर्ते ग्राम खरड़, कोटवार चैनसिंह ग्राम-खरड़ तह. खिरकिया जिला हरदा में स्थित भूमि खसरा नं. 40 रकबा 2.000 हेक्टे. पर सागर स्टोन क्रेशर प्रो. राहुल पटेल पिता प्रहलाद पटेल नि. एम.आई.जी. कालोनी जिला हरदा के नाम से स्वीकृत उत्खनिपट्टा का मौका जांच किया गया। उक्त खदान से लगे खसरा नं. 41/1 में पत्थर उत्खनन पाया गया। राजस्व रिकार्ड में चैक करने पर उक्त खसरा नं. का रकबा 1.690 हेक्टे. हैं। जो भूमि स्वामी तीजाबाई वि. छगन, तुलसीराम पुत्र छगन जाति कोरकू नि. सारंगपुर तह. खिरकिया का होना पाया गया। ग्राम खरड के खसरा नं. 41/1 रकबा 1.690 हेक्टे. पर निर्मित तालाब का मौके पर नाप किया गया। जिसके अनुसार कुल 73,884 घ.मी. पत्थर का उत्खनन कर विक्रय/सप्लाई किया जाना पाया गया। जबकि कार्यालयीन अभिलेख अनुसार मात्र 22,000 घ.मी. पत्थर की अनुज्ञा जारी की गई थी। इस प्रकार शेष मात्रा 51,884 घ.मी. का परिवहन अनुज्ञा भूमि स्वामी द्वारा नहीं लिया गया। जो कि अवैध उत्खनन की श्रेणी में होना पाया गया।
इनका कहना है।
भूमिस्वामी एवं क्रेशर मालिक के विरूद्ध म.प्र. अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के उपनियम 18 (1) एवं 18 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर 18,67,83,400/- रूपये अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया हैं।
सहा. खनि अधिकारी,
हरदा