हरदा: थाना रहटगांव के अपराध कमाक 166/23 धारा 302 भादवि के अपराध मे आज दिनांक 26/02/2026 को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश निमिष राजा के द्वारा आरोपी पति को धारा 302 भादवि के अपराध मे आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दण्डित किया गया है ।
पुलिस विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ग्राम मोहनपुर रहटगांव के रामचरण पिता सखाराम ने दिनांक 22/05/2025 को थाना रहटगांव मे रिर्पोट की दिनांक 19/05/2023 को शाम करीब 8.00 बजे मेरी बहन किरण एवं जीजा कैलाश पिता नर्मदाप्रसाद निवासी ग्राम मोहनपुर को उसके द्वारा गांव मे घूमते हुए देखा था, उसके बाद वह अपने काम मे व्यस्त हो गया ।
फिर दिनांक 22/05/2023 के सुबह 8.00 बज े मोहन पुर के रहने वाले बन्टी ने बताया कि तुम्हारी बहन किरण के घर के दरवाज े पर ताला लगा हुआ है मकान से बदब ू आ रही ह ै और भीड लगी हुई है।।
तब वह और उसका भान्जा मुकेश को साथ लेकर उसकी बहन के घर जाकर देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था और बदबू आ रही थी तब उसने घर के उपर चढकर कबेलू हटाकर देखा तो उसकी बहन जमीन पर ओधी लेटी हुई थी उसके सिर से खून बह रहा था वह फर्श पर फैला हुआ था। पुलिस ने उक्त रिर्पोट के आधार पर मामला की जांच कर घटना से लगभग 13-14 दिन बाद दिनांक 04/06/2023 को मृतिका के पति कैलाश प्रधान को गिरप्तार किया
और पूछताछ की तब उसन े बताया कि उसका उसकी पत्नी से विवाद हो गया था इस बात पर से उसन े कुल्हाडी से उसकी पत्नी के सिर पर मारा जिसस े उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह घर पर ताला लगाकर चांबी अपने साथ लेकर भाग गया।
पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय मे प्रस्तुत किया, न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये और प्रकरण की संपूर्ण सुनवाई के उपरांत आरोपी कैलाश को धारा 302 भादवि के अपराध मे आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 / रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड दण्डित ना करने की दशा मे वर्ष का कारावास दिया है।
शासन की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजन श्री विपिन सोनकर के द्वारा की गईl पुलिस की और से प्रकरण में की गई विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में एसडीओपी आकांक्षा तलया , उप निरीक्षक मनोज उइके एवं उप निरीक्षक महेंद्र उइके सहायक उप निरीक्षक बृजमोहन सोलंकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही l

