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Big News M.p: नवजात की अंगुलियां काटने वाली कलयुगी मां को न्यायालय ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा

मकड़ाई एक्सप्रेस  24 खंडवा : आज से पांच वर्ष पूर्व 22 दिसंबर 2018 को दोपहर 12 बजे आरोपित महिला ताराबाई ने एक बालिका को जन्म दिया था। जन्म के समय बालिका के दोनों हाथों व पांव में 6-6 अंगुलियां थीं।जिसे देख ताराबाई घबरा गई अनजान भय से उसने इन अंगुलियों को ब्लेड से काट जान से मारने वाली मां को न्यायालय ने पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड दिया है। न्यायालय आशीष ददे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तहसील हरसूद ने निर्णय पारित करते हुए आरोपित 23 वर्षीय ताराबाई पत्नी रामदेव निवासी ग्राम सुंदरदेव को धारा 304 में पांच वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड दिया।वहीं धारा 201 तृतीय खंड भादंवि के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच सौ रूपये अर्थदंड दिया है।

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अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ने बताया कि 29 दिसंबर 2018 को महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थ अंजिला ने जानकारी देते बताया कि 22 दिसंबर 2018 को दोपहर 12 बजे आरोपित ताराबाई ने एक बालिका को जन्म दिया था।जन्म के समय बालिका के दोनों हाथों व पांव में 6-6 अंगुलियां थीं। इन्हे ताराबाई ने ब्लेड से काट दिया था।इसके दो दिन बाद 24 दिसंबर 2018 को शाम चार बजे नवजात बालिका की मृत्यु हो गई।परिवार वालो ने नवजात को घर के आंगन ;बाड़े में दफना दिया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की गई। जाच की कार्यवाही में अंजिला ,मनीषा शारदे,शारदा धुर्वे के कथन से लेखबद्ध किया। जिसे न्यायालय में पेश किया मा. न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी खिलाफ फैसला सुनाया।