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कलेक्टर  एवं जिला दंडाधिकारी सोनिया मीना ने भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दो कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी

के के यदुवंशी 

सिवनी मालवा। तहसील डोलरिया में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 नायब नाजिर अमित लौवंशी एवं भृत्य आशीष कहार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी सुश्री सोनिया मीना द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है।

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विदित हो कि पूर्व में थाना डोलरिया में धारा 409 भादवि सहपठित धारा 13 (1) ए, 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण जिसमे सहायक ग्रेड-3 नायब नाजिर अमित लौवंशी एवं भृत्य आशीष कहार के विरुद्ध शासकीय कार्य में गंभीर अनियमितताओं के लिए प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्तशय में जांच के लिए गठित दल जिसमे जिला कोषालय अधिकारी नर्मदापुरम के नेतृत्व में जांच दल द्वारा जांच की गई एवं जांच में पाया गया कि आरोपीगणों ने शासकीय राशि 2 करोड़ 23 लाख 33 हजार 863 रुपये का कपटपूर्ण आहरण कर शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाई।

 

उक्त जांच के आधार पर धारा 409 भादवि इजाफा धारा 13 (1) ए, 13 (2) भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा लिये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री सोनिया मीना द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।