मकड़ाई एक्सप्रेस 24 जबलपुर। जिले के सनसनीखेज प्रकरण में न्यायालय रश्मिना चतुर्वेदी चतुर्थ अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नरसिंहपुर ने सुनाया निर्णय। सात वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले आरोपित को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय रश्मिना चतुर्वेदी चतुर्थ अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नरसिंहपुर द्वारा ने मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें आरोपित बड्डू उर्फ राजा ठाकुर उम्र 22 साल निवासी जमुनिया थाना महाराजपुर जिला सागर को अलग-अलग धाराओं में तीन हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
ब्रेकिंग