jhankar
ब्रेकिंग
Aaj Ka Rashifal: आज दिनांक 01 मई 2026 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हंडिया : घंटी तो बजेगी पर अब आवाज में वो अपनापन नहीं होगा — प्रधान पाठक जीआर चौरसिया को नम आंखों से ... हंडिया : हंडिया में खुला “युवालय सेंटर”, अब गांव के युवाओं को गांव में ही मिलेगा भविष्य गढ़ने का मंच... जबलपुर: नर्मदा नदी में पलट गया सैलानियों से भरा क्रूज, 4 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी टीकमगढ़, मुरैना, निवाड़ी में मौसम का बदला मिजाज, आंधी-बारिश के साथ गिरे ओले बड़वाह में नाबालिग लड़की का मोबाइल टावर पर हाई वोल्टेज ड्रामा मुरैना से उज्जैन जा रही बारात हादसे का शिकार, दूल्हे की दादी समेत तीन की मौत इंदौर में बनेगा प्रदेश का पहला क्वांटम कंप्यूटर, हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ा कदम खंडवा चर्बी कांड: लाइसेंस खत्म होने के बाद भी चल रही थी फैक्ट्री, दो अफसर सस्पेंड 'आप इस जमाने की होकर 5 बच्चे कर रही हो', IAS विदिशा मुखर्जी ने प्रसूता पर किया तीखा बयान

Crime news: फ्लैट बेचने के नाम पर दो दर्जन लोगों से लाखों की धोखाधड़ी, पीड़ितों ने रेरा में की शिकायत।

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 बिलासपुर। श्री सिद्धिविनायक हाइट्स मोपका के पार्टनर पर 23 लोगों ने फ्लैट बेचने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बिल्डर फ्लैट उपलब्ध करवाने के नाम पर कई सालों से घुमा रहे हैं। पीड़ितों ने इसकी शिकायत रेरा में की है। रेरा में मामले की सुनवाई शुरू कर दी है।शुक्रवार को पीड़ित हितग्राही वीर कुमार जैन, मनीष सोबित, सुयश दांडेकर, अमित कुमार अरोरा ने आरोप लगाया है कि राजकिशोर नगर में श्री सिद्धीविनायक अपार्टमेंट है। वहां श्री सिद्धिविनायक बिल्डकान, पार्टनरशिप फर्म के संजय सुल्तानिया, मीनाक्षी इन्टरप्राइजेस तिफरा ओम रानी कुटी, रोहणी विहार बिलासपुर, रुचि अग्रवाल के पति स्व विजय अग्रवाल क्रांति नगर द्वारा साल 2017 में सिद्धीविनायक हाईट्स के नाम से 42 फ्लैट का निर्माण कार्य राजकिशोर नगर ओम गार्डन के पीछे प्रारंभ कराया गया।

- Install Android App -

उपभोक्ताओं से लिखित एग्रीमेंट करके वादा किया कि दो वर्ष में सभी सुविधाओं के साथ फ्लैट हेंडओवर कर दिया जाएगा। इसमें दो लिफ्ट, गार्डन, मंदिर, बाउड्रीवाल, ट्रांसफार्मर आदि का उल्लेख प्रिंटेड ब्रोशर में उपलब्ध कराया गया। लेकिन, आज तक तक न ही उपभोक्ताओं को फ्लैट सौंपा गया और न ही कार्य कराया जा रहा है। 23 उपभोक्तओं को फ्लैट की रजिस्ट्री करने के बाद उनकी गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपये बिल्डर्स ने हड़प लिया है। पूछताछ करने पर कोई भी पार्टनर संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं।

रेरा की ओर से आदेश 21 जून को सुनाया गया। दोनों पार्टनर को यह तीन माह के भीतर सभी उपभोक्ताओं को फ्लैट देने या ब्याज सहित उपभोक्ताओं की राशि वापस करने का आदेश दिया गया है।