मकड़ाई एक्सप्रेस 24 दिल्ली।बकरा-ईद पर दी जाने पशुओ की बलि को लेकर राज्य सरकारे अपनी एडवाईजरी जारी कर रही है।
अवैध बलि पर कार्यवाही
दिल्ली सरकार ने जारी एडवाइजरी में कहा अवैध बलि पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।अवैध बलि को गाय और ऊँट की कुर्बानी की अनुमति नहीं, इसे अपराध माना।
सार्वजनिक स्थान पर रोक
सरकार ने बताया कि केवल पूर्व निर्धारित स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी।
सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं।इसको लेकर पूरी जानकारी दी गई है।
पुलिस करेगी त्वरित कार्यवाही
सरकार द्वारा पुलिस को निर्देशित किया गया है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर पुलिस को अवैध कुर्बानियों का मामला होने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश।
अवैध तरीके से पशु बलि पर नियन्त्र
दिल्ली में कानून व्यवस्था, सार्वजनिक स्वच्छता और पशु कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, अवैध तरीके से पशु बलि पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।