हरदा / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 3 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश में उन्होने सोनू पिता बाबूलाल कुचबंदिया निवासी खेड़ीपुरा थाना सिविल लाईन हरदा, सूरज विश्नोई पिता भागीरथ विश्नोई निवासी ग्राम नीमगांव हाल साई प्रताप कॉलोनी छीपाबड़ तथा ऋषि पिता परमानंद विश्नोई निवासी ग्राम रेवापुर थाना सिविल लाइन हरदा को 6-6 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। जिला बदर की अवधि में ये आरोपीगण हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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