हंडिया : शनिवार को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बड़े बकायादार उपभोक्ताओं पर निरंतर राजस्व वसूली हेतु कार्रवाही की जा रही है।
जिन उपभोक्ताओं पर अधिक बिल बकाया है एवं बार बार नोटिस के बाद भी बिल जमा नही करा है । उन पर कुर्की के तहत भी कार्यवाही की जाएगी एवं लाइन विच्छेदन के उपरांत अगर कोई उपभोक्ता बिजली का उपयोग करता है तो विधुत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जायेंगे।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |