हंडिया : शनिवार को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बड़े बकायादार उपभोक्ताओं पर निरंतर राजस्व वसूली हेतु कार्रवाही की जा रही है।
जिन उपभोक्ताओं पर अधिक बिल बकाया है एवं बार बार नोटिस के बाद भी बिल जमा नही करा है । उन पर कुर्की के तहत भी कार्यवाही की जाएगी एवं लाइन विच्छेदन के उपरांत अगर कोई उपभोक्ता बिजली का उपयोग करता है तो विधुत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जायेंगे।
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