मकड़ाई समाचार हरदा। जेल अधीक्षक जिला जेल हरदा ने सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 के तहत संतरी बसंत यदुवंशी की एक वर्ष की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी है। उन्होने यह कार्यवाही शिकायतकर्ता बलराम पटना बिहार के कथन एवं मोबाइल रिकार्डिंग अनुसार बंदी के परिजनों से जमानत कराने के नाम पर पैसों की लेनदेन के लिये नियम विरूद्ध सम्पर्क बनाने का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर की है। उल्लेखनीय है कि यदुवंशी के विरूद्ध शैलेन्द्र फुलरे पिता रमेश चन्द्र फुलरे ग्राम कमताड़ा एवं बलराम पिता शेरबहादुर राजेन्द्र नगर पटना बिहार द्वारा कलेक्टर कार्यालय में संत्री बंसत यदुवंशी के विरूद्ध शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।
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