हरदा : जिले में विवाह कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा है। अतः बाल विवाह आयोजन को रोकने के लिये जागरूकता कार्यक्रम किये जा रहे है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्री संजय त्रिपाठी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों में प्रार्थना के समय एकत्रित विद्यार्थियों को बाल विवाह रोकने हेतु जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि यदि किसी विवाह कार्यक्रम में वर की आयु 21 वर्ष से कम या वधू की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह विवाह बाल विवाह की श्रेणी में शामिल होगा। विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। विद्यार्थियों को फोन नम्बर 1098 चाइल्ड लाइन के बारे में बताया जाएगा कि उनके आसपास बाल विवाह की घटना होने पर इस फोन नम्बर पर बाल विवाह रूकवाने के लिये कार्यवाही हेतु सूचना दी जा सकती है।
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