jhankar
ब्रेकिंग
हरदा, टिमरनी और रहटगांव मंडी भाव: 15 अक्टूबर को जानिए गेहूं, सोयाबीन, मक्का सहित अन्य फसलों के दाम नवरात्र पर्व को लेकर टिमरनी पुलिस अलर्ट, देवी पंडालों और गरबा स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी! नए पंजीयन को लेकर बढ़ी उम्मीदें, जानिए क्या है ताजा अपडेट सन्यासा–खोड़ियाखेड़ी सड़क निर्माण की मांग, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर और विधायक से लगाई गुहार हरदा में 165 आपदा मित्र वॉलेंटियर्स को दिया जाएगा 7 दिवसीय प्रशिक्षण रबी सिंचाई हेतु जल उपलब्धता, नहरों के संधारण एवं कृषकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर हुई चर्चा खाद, बिजली और टोकन की समस्या को लेकर किसानों का आक्रोश, कलेक्टर कार्यालय का घेराव कृषि उपज मंडी हरदा में तीन दिन बंद रहेगी नीलामी राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर कृषक-वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित हरदा में अवैध खनिज रेत परिवहन पर कार्रवाई, दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

Harda: मतगणना के बाद विजयी जुलूस में हथियार ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध 

कलेक्टर श्री गर्ग ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये –

- Install Android App -

हरदा : आगामी 3 दिसम्बर को मतगणना के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत हरदा जिले के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र की सीमा के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति मतगणना के दौरान अथवा मतगणना तथा परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद आदि का संग्रहण एवं परिवहन तथा घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों एवं अनुमतियों के अलावा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना के उपरान्त ऐसा कोई कृत्य, जिसका प्रतिकूल प्रभाव किसी भी प्रकार से जनसामान्य, समुदाय अथवा व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर पड़ता हो, नहीं करेगा। विजयी जुलूस, अथवा रैली में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटकों, तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू का प्रदर्शन नहीं करेगा।
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह विजयी जुलूस में लाउडस्पीकर व डी.जे. वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की लिखित अनुमति के बिना नहीं करेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी स्वीकृति आदेश जारी कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर अथवा डी.जे. का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा। कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर अथवा सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से ऐसा कोई संदेश प्रसारित नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति, समुदाय अथवा जाति, समाज, वंश अथवा अन्य व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हो। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से भ्रामक अथवा भड़काऊ जानकारी प्रसारित नहीं करेगा। यह आदेश 5 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।