jhankar
ब्रेकिंग
रहटगांव में युवा कांग्रेस की मासिक बैठक संपन्न, छात्रों और किसानों के मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति बन... ग्राम कुड़ावा में पुराने मालगुज़ार के मकान की खुदाई में प्राचीन सिक्के मिलने की चर्चा, ग्रामीणों की ... हंडिया : आम किसान यूनियन ने दिया भारतीय किसान संघ के आंदोलन को समर्थन, इधर किसान संघ ने भी आम किसान ... आज का पंचांग और राशिफल - मंगलवार, 14 जुलाई 2026 आज 14 जुलाई 2026 : देश -विदेश की मुख्य खबरें World News TOP20 आज 14 जुलाई 2026, मंगलवार को मध्य प्रदेश की मुख्य खबरें MP-NEWS TOP20 आज 14 जुलाई 2026, मंगलवार - मध्य प्रदेश का मौसम अपडेट आज 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार को हरदा की खास खबरों की झलक रायगढ़: निर्माणाधीन कांग्रेस कार्यालय में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार हंडिया : मूंग खरीदी को लेकर नर्मदा में उतरे किसान, रिद्धनाथ घाट पर भारतीय किसान संघ का जल सत्याग्रह ...

हरदा। निःशक्तजन विवाह योजना में राशि स्वीकृति का अधिकार अब जिला कलेक्टर को

हरदा। मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह योजना के तहत हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने 2 लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान कर दिये है। प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि दिव्यांगों को विवाह करने के लिये विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है।

- Install Android App -

इस योजना में विवाह करने वाले दम्पती में अगर एक व्यक्ति दिव्यांग होता है तो राज्य सरकार दो लाख रूपये तथा दम्पत्ति में दोनों दिव्यांग होते है तो एक लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इस योजना में हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि आसानी से प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से राशि स्वीकृति के अधिकार जिला स्तर पर अब कलेक्टर को दिये गये है। कलेक्टर निराश्रित निधि की मूल राशि या ब्याज की राशि से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर सकेंगे।