हरदा जिले में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का नए कानून BNS,BNSS,BSA का प्रशिक्षण पूर्ण! 01 जुलाई 2024 से देश में तीन नए अधिनियम होगे लागू !
हरदा : 01 जुलाई 2024 से देश में तीन नए अधिनियम BNS,BNSS,BSA होगा लागू। लागू होने जा रहे हैं जिनके प्रभावी क्रियान्वन हेतु पुलिस अधीक्षक हरदा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित किया गया था जिसमें जिले में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को एसडीओपी आकांक्षा तलया, डीएसपी सुनील लाटा, एसडीओपी रॉबर्ट ग्रेवाली, डीएसपी अरुणा सिंह एवं निरीक्षक निकिता विल्सन द्वारा नए कानूनों की उपधारणा, विभिन्न प्रावधान एवं पालन प्रक्रियाओं के विषय में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण से लाभान्वित होकर हरदा पुलिस नए कानूनों के तहत 01 जुलाई से कार्य करने के लिए तैयार है।
नए कानून के तहत अब 302 भादवि हत्या की जगह 103, 376 बलात्संग के स्थान पर 64, 379 चोरी के स्थान पर धारा303 लगाई जाएगी,420 छल के स्थान पर अब 318 धारा लगाई जाएगी। BNS (भारतीय न्याय संहिता 2023)में जहां लैंगिक अपराधों में दंड और कठोर बनाया गया है वहीं संगठित अपराध, झपटमारी, आतंकवाद , मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों के लिए भी पृथक से प्रावधान किए गए हैं।
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