हरदा । जिले में एक नवविवाहिता महिला ने अपने ससुराल के लोगों पर मारपीट, बार बार दहेज की मांग और ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत की है। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी पति सास ससुर पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है।
पीड़ित फरियादी महिला ने रिपोर्ट में कहा कि उसके पति परेश पिता प्रहलाद सोनी के साथ सामाजिक रिति रिवाज के साथ 2023 में हुई थी।
दोनों पक्षो की राजी मर्जी से शादी हुई थी। शादी के दौरान मेरे माता पिता एवं मायके पक्ष के द्वारा मेरे ससुराल वालों को दहेज में कुल 12 लाख रुपये नगद तथा 35 तोले सोने के आभुषण तथा 2 किलो चांदी की रकम एवं घरेलु अन्य सामान भी दिये थे। इतना देने के बाद भी शादी के दिन मेरे ससुर प्रहलादं सोनी ने मेरे पिताजी से कहा कि शादी में आपके रिश्तेदार बढ़ गये है।
इसलिये 5 लाख रुपये का खर्चा लगेगा और तत्काल पैसे की डिमांड करने लगे।
शादी के कुछ दिन बाद महिला को शारीरिक मानसिक रूप से परेशान किया। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके ससुर प्रहलाद सोनी ने उसको दो बार बुरी नीयत से पकड़ा। ससुर ने ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने कहा कि सास को ये बात बताई तो बोली किसी को बताना मत मे तेरे ससुर को समझा दूंगी।
पीड़िता ने कहा मुझे धमकी दी कि तुझे जान से खत्म कर देंगे और मेरा मोबाईल लेकर अपने पास बंद करके रख लिया था। मैने उनके डर के कारण मेरे मायके वाली को घटना के बारे में नहीं बसाया था।
दिनांक 11.08.2025 को मेरे सोने व चांदी के जेवर तथा शादी में दिया गया सभी सामान भी रख लिये और मुझे मेरे पति परेश व ननंद प्रितिका व नन्दोई अशुल मेरे मायके चापड़ा छोड़ते समय मेरे पति परेश मुझे बोले कि तेरे घर से वापस हरदा आये तब पैसे लेकर आना
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17 जून को सास ससुर वैवाहिक वर्षगांठ के लिए ननद के घर इंदौर गए थे। दो दिन बाद मुझे अकेला पाकर ससुर ने छेड़छाड़ की।
11 अगस्त को दहेज का सारा सामान अपने पास रखकर मुझे मायके छोड़ आए। तब परिजनों को सारा मामला बताया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बयान व जांच के बाद कमलापुर थाने में आरोपी ससुर ससुर, सास व बेटे के खिलाफ 00X01/2025 धारा 74,76,78 (1),85,296,115(2), 351(3), 3(5) BNS दहेज प्रति. अधि. की कायम कर असल अपराध कायमी व अग्रिम विवेचना हेतु सिविल लाइन थाना भेजी गई।

