ब्रेकिंग
दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरी 3 की मौत ! हवा आँधी बारिश से हुआ हादसा हरदा: रेत एवं गिट्टी के अवैध भण्डारण में प्रयुक्त 2 ट्रेक्टर ट्राली जप्त मेडिकल स्टोर से दाढ़ दर्द की गोली मांगी, दुकानदार ने धोखे से दे दी सल्फास की गोली महिला की हुई मौत हरदा: चना, मसूर व सरसों उपार्जन के लिये 21 मई से पूर्व स्लॉट बुक कराएं हरदा: चोरों के हौसले बुलंद अज्ञात चोरों ने पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टरो को बनाया निशाना ! दो पल्स... Youtuber ज्योति मल्होत्रा सहित 6 गिरफ्तार: पाकिस्तान के लिए लगा जासूसी का आरोप PM Kisan Yojana List: लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम, वरना अटक सकते हैं 2000 रुपये! भोपाल में जल्द तैयार होगा विश्वस्तरीय खेलों का नया मंच:  मंत्री श्री सारंग ने किया निर्माणाधीन अंतर... देश विदेश में प्रसिद्ध लाखो भक्तों की आस्था का केंद्र करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे पीएम मोदी हिन्द की सेना ने दुश्मन को उसके घर मे घुसकर मारा: अपने देश के नेताओँ नें अपमानित करने के लिए ताना मा...

harda big न्यूज: टंकी मोहल्ले में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले के आरोपियों को 7 वर्ष की सजा

हरदा.  तीन साल पहले सिविल लाइन थाना पुलिस कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने शुक्रवार को सात- सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया। आरोपियों में तीन महिलाएं एवं दो पुरुष शामिल हैं।

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता विपिन सोनकर ने बताया कि शहर के सिविल लाइन थाना में पदस्थ आरक्षक बृजेश साहू, आरक्षक प्रदीप ठाकरे, सुमेर यादव, वीरेंद्र 29 दिसंबर 2020 को टंकी मोहल्ले में राहुल कुचबंदिया की तलाश में पहुंचे थे।

- Install Android App -

इसी दौरान राहुल, सनी, राजेश, राजा, राज, अभिषेक, पिंकी, रोहित एवं आरती ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर  दिया था। आरक्षक बृजेश और वीरेंद्र को गंभीर चोंटे आई थीं। 3 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ व मामला कायम कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

जिस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्रसिंह ठाकुर ने सुनवाई आरोपी राहुलकुचबंदिया को धारा 148, 333, 307 भादवि में, राजेश उर्फ करिया, राखी पति राजू, आरती पति राजेश, पिंकी उर्फ सुषमा पति राकेश को धारा 148, 333/149, 307, 149 में दोषी करार दिया। राहुल को धारा 148 में छह माह का कारावास एवं 300 रुपए अर्थदंड एवं धारा 333 में 5 वर्ष का कारावास व 500 रुपए अर्थदंड। धारा 307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। राजेश, राखी, आरती, पिंकी उर्फ सुषमा को धारा 148 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाते हुए 6 माह का कारावास एवं 300 रुपए अर्थदंड, धारा 333, 149 में 5 वर्ष का कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 307/149 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।