हरदा. तीन साल पहले सिविल लाइन थाना पुलिस कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने शुक्रवार को सात- सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया। आरोपियों में तीन महिलाएं एवं दो पुरुष शामिल हैं।
अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता विपिन सोनकर ने बताया कि शहर के सिविल लाइन थाना में पदस्थ आरक्षक बृजेश साहू, आरक्षक प्रदीप ठाकरे, सुमेर यादव, वीरेंद्र 29 दिसंबर 2020 को टंकी मोहल्ले में राहुल कुचबंदिया की तलाश में पहुंचे थे।
इसी दौरान राहुल, सनी, राजेश, राजा, राज, अभिषेक, पिंकी, रोहित एवं आरती ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया था। आरक्षक बृजेश और वीरेंद्र को गंभीर चोंटे आई थीं। 3 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ व मामला कायम कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
जिस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्रसिंह ठाकुर ने सुनवाई आरोपी राहुलकुचबंदिया को धारा 148, 333, 307 भादवि में, राजेश उर्फ करिया, राखी पति राजू, आरती पति राजेश, पिंकी उर्फ सुषमा पति राकेश को धारा 148, 333/149, 307, 149 में दोषी करार दिया। राहुल को धारा 148 में छह माह का कारावास एवं 300 रुपए अर्थदंड एवं धारा 333 में 5 वर्ष का कारावास व 500 रुपए अर्थदंड। धारा 307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। राजेश, राखी, आरती, पिंकी उर्फ सुषमा को धारा 148 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाते हुए 6 माह का कारावास एवं 300 रुपए अर्थदंड, धारा 333, 149 में 5 वर्ष का कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 307/149 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।