jhankar
ब्रेकिंग
रन्हाई कला में अवैध पटाखा भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हरदा में किसान संगठनों की बैठक सम्पन्न एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्फुटन शक्ति संचय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने योजनाओं की समीक्षा कर दियें निर्देश गंजाल नदी में अवैध रेत उत्खनन पर वन विभाग की कार्रवाई, रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी मकड़ाई समाचार की खबर का बड़ा असर: समोई गांव में एक महीने से बंद हैंडपंपों की मरम्मत शुरू हरदा में तीन दिन की नवजात बच्ची अस्पताल चौराहे पर बाथरूम के पास मिली खिरकिया में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिये महर्षि ज्ञानपीठ के हिमाक्ष राठौर का राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता के लिए चयन टिमरनी मंडी समिति की किसानों से अपील: अब उपज लेकर मंडी न आएं, 25 हजार क्विंटल की बंपर आवक से भरा मंड...

harda big न्यूज: टंकी मोहल्ले में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले के आरोपियों को 7 वर्ष की सजा

हरदा.  तीन साल पहले सिविल लाइन थाना पुलिस कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने शुक्रवार को सात- सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया। आरोपियों में तीन महिलाएं एवं दो पुरुष शामिल हैं।

अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता विपिन सोनकर ने बताया कि शहर के सिविल लाइन थाना में पदस्थ आरक्षक बृजेश साहू, आरक्षक प्रदीप ठाकरे, सुमेर यादव, वीरेंद्र 29 दिसंबर 2020 को टंकी मोहल्ले में राहुल कुचबंदिया की तलाश में पहुंचे थे।

- Install Android App -

इसी दौरान राहुल, सनी, राजेश, राजा, राज, अभिषेक, पिंकी, रोहित एवं आरती ने पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर  दिया था। आरक्षक बृजेश और वीरेंद्र को गंभीर चोंटे आई थीं। 3 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ व मामला कायम कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

जिस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्रसिंह ठाकुर ने सुनवाई आरोपी राहुलकुचबंदिया को धारा 148, 333, 307 भादवि में, राजेश उर्फ करिया, राखी पति राजू, आरती पति राजेश, पिंकी उर्फ सुषमा पति राकेश को धारा 148, 333/149, 307, 149 में दोषी करार दिया। राहुल को धारा 148 में छह माह का कारावास एवं 300 रुपए अर्थदंड एवं धारा 333 में 5 वर्ष का कारावास व 500 रुपए अर्थदंड। धारा 307 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। राजेश, राखी, आरती, पिंकी उर्फ सुषमा को धारा 148 भारतीय दंड संहिता में दोषी पाते हुए 6 माह का कारावास एवं 300 रुपए अर्थदंड, धारा 333, 149 में 5 वर्ष का कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 307/149 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।