ब्रेकिंग
बागेश्वर बालाजी सुंदरकांड की शानदार प्रस्तुती पर झूम उठे श्रोतागण बड़ी डकैती की योजना बना रहे बदमाशो को राणापुर पुलिस ने दबोचा व अवैध हथियार और बाइक जब्त की! Big breaking news: टिमरनी:अवैध रेत चोर माफिया के हौसले बुलंद, छापामार कार्यवाही करने पहुंची राजस्व ट... कमलनाथ मुख्‍यमंत्री होते तो आज किसानों का कर्जा माफ हो जाता!  कर्जमाफी जैसे कई फैसलों से कमलनाथ ने ... हरदा की मातृ शक्ति द्वारा भव्य भारत भक्ति यात्रा निकाली जलाधारी मंदिर में मूर्तियां खंडित, असामाजिक तत्वों ने की थी तोड़फोड़,पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट हिं... हरदा: ग्रामीणों की समस्याओं का अब उनके ‘गांव की चौपाल’ में ही होगा निराकरण: कलेक्टर श्री जैन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई: याचिकाकर्ता के वकीलों ने धारा 3 डी पर उठाए स... आपरेशन सिन्दूर मे उपयोग अस्त्र के बारे में राहुल गांधी के सवाल पर भड़के भाजपा नेता हंडिया : पीएम श्री गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन समर कैंप का आज हुआ समापन

Harda News: किशोर न्याय अधिनियम के बारे में कार्यशाला में बताया

हरदा : जिला न्यायाधीश व सचिव श्री गोपेश गर्ग एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रोहित सिंह की उपस्थिति में शुक्रवार को ए.डी.आर. सेंटर, हरदा में कार्यशाला आयोजित कर किशोर न्याय बोर्ड के पैनल अधिवक्तागण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, किशोर न्याय बोर्ड एवं वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारीगण तथा पैरालीगल वॉलेटियर्स को किशोर न्याय अधिनियम के बारे में बताया गया। कार्यशाला में जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री गर्ग ने बताया कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 का मुख्य उद्देश्य विधि विरूद्ध बालकों तथा सेवारत व संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की बाल मैत्री प्रक्रिया के तहत उनके सर्वाेत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समुचित देखरेख, उनके पुनर्वास, संरक्षण, उपचार एवं विकास सुनिश्चित करना है। कार्यशाला में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री रोहित सिंह द्वारा बताया गया कि अगर किसी बच्चे से कोई अपराध हो जाता है तो ऐसे बच्चों के नाम एवं पहचान को छुपाकर समस्त कार्यवाही की जाती है निर्याेग्यता का सिद्वांत भी लागू होता है। धारा 15 के तहत प्रिलिमिनरी असेसमेंट, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जमानत, डिस्पोजीशनल आदेश, किशोर न्याय नियम, किशोर न्याय अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार के अपराध आदि पर विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में जे.जे. बोर्ड से संबंधित पूछे गये प्रश्नों के उत्तर एवं समस्याओं का समाधान किया गया एवं अपने अपने अनुभव  साझा किए गए। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति राजेश्वरी महोविया, उप पुलिस अधीक्षक महिला सेल श्रीमति अरूणा सिंह जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अपर्णा लोधी, पुलिस बालमित्र, अधिवक्तागण आदि उपस्थित रहे।