हरदा – जिले के ग्राम कुकरावद, बारंगी, भैरोपुर, सारसूद व खेड़ीनीमा के 13 किसानों को खरीफ 2018 व 2019 की फसल बीमा की राशि बैंकों द्वारा पह०नं० बदलने व पोर्टल पर जानकारी दर्ज नहीं करने के कारण नहीं मिल रही थी, इन किसानों को उपभोक्ता आयोग हरदा के आदेश के बाद 7 लाख रूपये की फसल बीमा राशि वाद व्यय सहित मिलेगी। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष / न्यायाधीश जे०पी० सिंह व माननीय सदस्य श्रीमती विभा पाण्डे द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक व सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक में आदेशित 13 किसानों के के.सी.सी. खाते थे इन किसानों को बैंको द्वारा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज कर देने के कारण फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद किये गये आदेश के अनुसार बैंक व बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त अथवा पृथकतः किसानों की बीमा राशि आदेश दिनांक से 30 दिन के अन्दर देना होगी । अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
इन किसानों को 3 हजार रूपये मानसिक संत्रास व वाद व्यय के दिये जाऐंगे। इस आदेश के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक से ग्राम कुकरावद के किसान हरिओम गुर्जर को 32640/ रू. विजय गुर्जर को 53940 / रू., जगदीश गुर्जर को 86980 / रू., ग्राम बारंगी के किसान मोहनलाल मीना को 62240 / रू. पुष्पाबाई मीना को 45982 / रू., ग्राम तजपुरा के किसान नरेन्द्र करवाल को 55202 / रू., ग्राम सारसूद के किसान आत्माराम चाकर्डे को 58669/रू. तथा ग्राम लहाड़पुर के संतोष राजपूत को 102105 / रू. मिलेंगे। यस बैंक हरदा ग्राम भैरोपुर के किसान प्रेमनारायण जाट को 64700/ रू., एक्सिस बैंक ग्राम अतरसमा की कृषक गीताबाई को 40000/ रू. तथा सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक के ग्राम सिरकम्बा के किसान उदयसिंह धाकड़ को 29491 / रू एवं ग्राम खेड़ीनीमा के मोहनलाल जाट को 33474/ रू. व बाबूलाल जाट को 49270/ रू. फसल बीमा राशि के मिलेंगे ।