ब्रेकिंग
खुशियों की दास्तां :स्वसहायता समूह से जुड़ी दुर्गाबाई, पहले सिलाई का काम फिर आय बढ़ी तो किराना दुकान... हरदा: आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही जिले में मिनी अवैध शराब के 12 अड्डों पर छापा मार कार्यवाही, शरा... पशुपालन गौवंश: हरदा जिले में पशुधन गणना कार्य के लिए संगणकों का द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न हरदा: 33 केवी फीडर सोनतलाई, अबगांव खुर्द, कांकरिया व करताना से संबंधित क्षेत्र में 19 अक्टूबर को विद... हरदा: जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई संपन्न: आगामी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती को लेकर विस्तार से च... हरदा: 20 वर्षीय युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, इंदौर रैफर ले जाते समय नेमावर में हुई मौत !  नर्मदा नदी के इस घाट पर छोटू पटेल और उनकी टीम अमावस्या पूर्णिमा सहित अन्य त्यौहारों पर करती है। विशे... Kheti kisani harda: डी.ए.पी. खाद आपूर्ति एवं सोयाबीन फसल का सर्वे तत्काल कराया जावे :- हरदा विधायक ड... Coast Guard Bharti 2024: इंडियन कोस्ट गार्ड में नई भर्तियाँ, 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका! Rabi Crops MSP: सरकार ने किया रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी

Harda News: चुनाव चिन्ह आबंटन व अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवम्बर


हरदा :
 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 2 नवम्बर निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 17 नवम्बर को होगा तथा मतगणना आगामी 3 दिसम्बर को सम्पन्न होगी। रिटर्निंग अधिकारी हरदा श्री आशीष खरे ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप 5 में अनुलग्नक 9 में हस्ताक्षरित सूचना देकर अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 2 नवम्बर दोपहर 3 बजे से पहले प्रस्तुत करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है। दोपहर 3 बजे के बाद अभ्यर्थिता वापस लेना अमान्य है। अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके किन्ही प्रस्तावकों या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगी।
रिटर्निंग अधिकारी हरदा श्री खरे ने बताया कि यदि प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी सूचना प्रस्तुत कर रहा है तो अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी सूचना के साथ उन्हें सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता को प्राधिकृत करने के संबंध में अभ्यर्थी का एक लिखित प्राधिकार पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस प्राधिकार के बिना, निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी सूचना का कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार, यदि अभ्यर्थिता वापस लेने संबंधी सूचना अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो वह विधिमान्य नहीं होगा और इस पर विचार नहीं किया जाएगा।