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Harda News : धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं हो सकेगा


हरदा :
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के तहत राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा धार्मिक स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिये नहीं किया जा सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. सिंह ने बताया कि धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3.5 व 6 के तहत राजनैतिक गतिविधियों के लिये धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता हैं और न हीं चुनाव प्रचार के लिये धार्मिक संस्थाओं की निधि का उपयोग किया जा सकता है। उन्होने बताया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना के दण्ड का प्रावधान है।