मकड़ाई समाचार हरदा। वर्ष 2014 में रहटगांव वन परिक्षेत्र के एक वन रक्षक से मारपीट मामले में आरोपीगणो को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया। जानकारी देते हुए बचाव पक्ष की और से पैरवी कर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशचंद टांक ने बताया कि दिनांक 27/08/2014 को शाम 07.30 बजे कैली लोक स्थान पर अभियुक्तगण किशोर, गजराज, अमरसिंह, मस्तराम एवम् भगवानदास ने फरियादी वन रक्षक के साथ लडाई झगडा मारपीट किया।
, मामले में थाना रहटगंव के द्वारा अपराध क्रमांक 0224 / 2014 अंतर्गत धारा 147, 294, 323, 149, 506 भाग 02 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबध्द किया गया।, न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 2649/2014 अभियोजन के द्वारा 08 साक्षीयों के कथन करवाये गये, एवं उसके बाद दोनो पक्ष को सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी टिमरनी, पीठासीन अधिकारी श्रीमति ज्योति वरकडे के द्वारा दिनांक 11/01/2023 को सभी आरोपीगण को दोषमुक्त कर दिया गया।
इस मामले में बचाव पक्ष की और से पैरवी प्रकाश चन्द्र टांक एडवोकेट, शंकरसिंह राजपूत, विवेक करवाल एडवोकेटस् हरदा ने की ।