हरदा : उ.प. महाप्रबन्धक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हरदा श्री आर.के. अग्रवाल ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर तथा निर्धारित भार की स्वीकृत सीमा के अंदर ही बिजली का उपयोग कर आदर्श नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। उन्होने बताया कि बिजली चोरी तथा बिजली लाइन अथवा उपकरणों से छेड़छाड़ दण्डनीय अपराध है तथ इसमें धारा 135 अथवा 138 के तहत दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। बिजली चोरी नैतिक दृष्टि से भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिये शर्मनाक और हानिप्रद है। इससे जहां शासन व कम्पनी को ऊर्जा एवं राजस्व की हानि होती है, वहीं बिजली लाइन अथवा संयंत्रों से छेड़छाड़ होने के कारण दुर्घटना घटित होकर जनधन की हानि का अंदेशा भी बना रहता है।
उप महाप्रबन्धक श्री अग्रवाल ने बताया कि लाइन से सीधे तार डालकर, केबल में कट लगाकर, मीटर से छेड़छाड़ कर उसे बंद अथवा खराब करके अथवा बायपास करके जो बिजली का उपयोग किया जाता है, वह बिजली की चोरी कहलाता है। इस प्रकरण में धारा 135 के तहत प्रकरण बनाये जाता है। उन्होने बताया कि संबंधित व्यक्ति प्रकरण बनने अथवा बिल जारी होने के एक सप्ताह के अंदर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। यह समयावधि प्रक्रिया है। जारी बिल की आधि राशि जमा कर व्यक्ति एक माह के अंदर अपनी अपील बिल पुनरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। यह जमानती अपराध है।
उप महाप्रबन्धक श्री अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ता का भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर अथवा उद्देश्य परिवर्तन पाये जाने पर धारा 126 के तहत प्रकरण बनाये जाते है। इस धारा के तहत संबंधित व्यक्ति प्रकरण बनने के एक सप्ताह के अंदर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके अलावा बिजली लाइन अथवा उपकरणों से छेड़छाड़, बकाया राशि पर विभाग द्वारा काटे गये कनेक्शन को उपभोक्ता द्वारा अवैध रूप से स्वयं संयोजित करने के मामले में धारा 138 के तहत प्रकरण बनाये जाते है। यह गैर जमानती अपराध है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |