ब्रेकिंग
हंडिया: धार्मिक नगरी में रंग और गुलाल के साथ धूमधाम से मनाया गया रंगों का महापर्व होली! MP BIG NEWS: होली का रंग हुआ भंग एक परिवार के पति पत्नि और बेटी की सड़क हादसे में मौत 3 अन्य घायल, ग... हंडिया: हंडिया पुलिस ने बाइक सवार युवक के पास से पकड़ी ड्रग्स ,केस दर्ज Big news हरदा: दुखद घटना , होली का रंग हुआ भंग, दोस्त के साथ होली खेलने गए 17 वर्षीय युवक की दीवार ... PM किसान योजना में 15 अप्रैल से शुरू होगा नया अभियान, पिछली किस्तें भी मिलेंगी। जानिए कैसे करें आवेद... लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! ₹5000 अलग से मिलेंगे! CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान! लाडली बहना योजना हंडिया होली पूजन:श्रद्धालुओं ने सपरिवार किया होलिका का पूजन, कल सुबह होगा होलिका दहन हरदा: विस्फोट दुर्घटना प्रभावित परिवारों के खाते में 97.18 लाख रू.जमा कराए गये नर्मदापुरम से हरदा तक बनेगी पक्की सड़क :  42 करोड़ 56 लाख से सड़क का होगा निर्माण  हरदा: मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 10 प्रकरण दर्ज

Harda News: संक्रामक रोगों के फैलाव के रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, कलेक्टर ने हरदा जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया

हरदा : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से संसर्गिक बीमारियों के प्रार्दुभाव एवं फैलाव की रोकथाम के लिए म.प्र. हैजा विनियम 1979 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण हरदा जिले को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है।
जारी आदेशानुसार अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य और पेय पदार्थाे के निर्माण करने या उसके प्रदाय के लिये ली गई स्थापना में विक्रय या र्निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर बांसी मिठाईयां या खराब वस्तुओं या सड़े गले फलों, सब्जियों, मांस, मछलियों, अण्डों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। ताजी मिठाइ्यां, नमकीन, फल, सब्जियां, दूध, दही, चाय, काफी, शरबत, मांस, मछली, अण्डे, आईस्क्रीम आदि खाद्य पदार्थ बिक्री के लिये खुले नहीं रहेंगे। उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढक कर इस प्रकार रखना होगा कि मक्खी मच्छर आदि विषाणुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दुषित, अस्वास्थ्यकर अथवा अनुपयोगी न हो सके।
कलेक्टर श्री सिंह ने खाद्य-सामग्री की जाँच पड़ताल करने, खाने की ऐसी वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने आदि के लिए समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिले के ऐसे चिकित्सक जो सहायक चिकित्सा अधिकारी के पद के नीचे के स्तर के न हो तथा शासकीय वैद्य आयुर्वेद औषधालय, ऐसे आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी के नीचे न हो, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक हरदा को प्राधिकृत किया गया है। नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी जिले में गंदगी को हटाने तथा उक्त संबंध में सूचित रोगाणु नाशक पदार्थ का समूचित उपयोग करने के लिए आदेश दे सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आगामी 6 माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो तक प्रभावशील रहेगा।

- Install Android App -

संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए अनुविभाग स्तर पर दल गठित –

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आदित्य सिंह ने मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा विनियम के तहत हैजा, ज्वर, आंत्रशोध रोग के फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए जिले के तीनों अनुविभागों हरदा, खिरकिया एवं टिमरनी में दलों का गठन किया है। तीनों अनुविभागों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही संबंधित विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी व खाद्य एवं औषधी प्रशासन को दल में शामिल किया गया है। उन्होने निर्देशित किया है कि गठित दल अपने-अपने अनुविभाग में दर्शित हैजा, ज्वर, आंत्रशोध रोग के फैलने की रोकथाम करेंगें एवं इस संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।