
मकड़ाई समाचार हरदा। हंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में युवक की लाठी डंडों कुल्हाड़ी से पीठ पीठकर हत्या कर दी थी। उक्त मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने युवक की हत्या के मामले में आरोप सिद्ध पाते हुए मालपोन निवासी आरोपी हरिदास पिता सीताराम मालवीय 46 साल को आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माने की सुनाई है। उसकी पत्नी हेमलता ऊर्फ लताबाई 40 और बेटे विकास मालवीय को एक-एक साल कैद की सजा व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला लोक अभियानक प्रवीण सोनी व अभियोजन अधिकारी एआर रोहित ने बताया मालपोन निवासी सेनबाई पति गोकुल प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 नवंबर 2019 को पड़ोस में रहने वाला विष्णु मोबाइल लेकर आया। महिला का बड़ा बेटा सुनील मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले हरिदास मालवीय, उसकी पत्नी हेमलता और विकास ने गाली-गलौज करते हुए कुल्हाड़ी, डंडों से सुनील पर हमला कर दिया। हरिदास ने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से विकास पर हमला किया। उसकी पत्नी हेमलता व बेटे विकास ने लाठी-डंडों से मारपीट की। गर्दन पर कुल्हाड़ी के वार से सुनील की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया।
इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र दक्षिणी ने हत्या का आरोप सिद्ध पाते हुए हरिदास को आजीवन कैद व 5 हजार रुपए अर्थदंड, उसकी पत्नी और बेटे को एक एक साल की सजा सुनाई।