हरदा – उपभोक्ता आयोग हरदा के आदेश के बाद ग्राम मर्दानपुर के किसान रामगोपाल मीना को आर.बी.एल. बैंक मण्डीदीप द्वारा 268972/- रूपये, ग्राम पिड़गांव के किसान ज्ञानेश पिता हेमा जाट को 99309/- रूपये बैंक आॅफ बडौड़ा व बीमा कंपनी द्वारा तथा ग्राम बावड़िया के किसान उमेशसिंह राजपूत को 36602/- बैंक आॅफ इंडिया खिरकिया द्वारा देने के आदेश उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष/न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व माननीय सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि मर्दानपुर के किसान रामगोपाल मीना का के.सी.सी. खाता आर.बी.एल. बैंक मण्डीदीप में है, बैंक द्वारा किसान की बीमा प्रीमियम राशि तो काटी गई, मगर केन्द्र सरकार के पोर्टल पर किसान की कृषि भूमि संबंधी दस्तावेज की पोर्टल पर एन्ट्री नहीं की गई, जिस कारण किसान फसल बीमा राशि पाने से वंचित हो गया था, अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने के बाद बैंक द्वारा बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश दिये गये हैं। जिला आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के द्वारा इस प्रकार के प्रकरण में दिये गये आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यह मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनी को बीमा आच्छादित करने के लिए बीमा प्रीमियम संबंधित बैंक से या बीमा माध्यम से प्राप्त करना चाहिए और किसी प्रकार की कोई लापरवाही या त्रुटि के कारण कृषक को हुए नुकसान के लिए बैंक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।
इसी प्रकार पिड़गांव के किसान ज्ञानेश जाट के प्रकरण में बीमा राशि का भुगतान बैंक व बीमा कम्पनी को संयुक्त अथवा पृथक-पृथक तथा बावड़िया के किसान उमेश राजपूत को पूर्ण राशि बैंक द्वारा भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। किसानों को समय पर भुगतान नहीं करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।