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आसाराम की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से हाईकोर्ट ने किया इंकार

जयुपर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्हें 30 अगस्त को सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में वापस सरेंडर करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट का यह फैसला अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि उन्हें और अधिक समय के लिए जेल से बाहर रहने की जरूरत हो। इतना ही नहीं जेल में सरेंडर करने के बाद भी, कोर्ट ने आसाराम के लिए कुछ सुविधाओं की मंजूरी दी है। इसमें व्हीलचेयर का उपयोग, देखभाल के लिए एक सहायक की सुविधा और आवश्यकता पड़ने पर जोधपुर एम्स में स्वास्थ्य जाँच कराने की अनुमति। पिछली सुनवाई 8 अगस्त को हुई थी, जहाँ कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट में बढ़े हुए ट्रोपोनिन लेवल के कारण उनकी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाई थी। इसके विपरीत, गुजरात में दर्ज एक अन्य मामले में, गुजरात हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम को 3 सितंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी हुई है।