क्लेम और चेक बाउंस केस में 38 लाख से अधिक का सम
झौता
केके यदुवंशी पत्रकार
सिवनी मालवा। सिविल कोर्ट में शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह से कई अहम प्रकरणों का निपटारा किया गया। जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश श्रीमती तबस्सुम खान के न्यायालय में तलाक लेने पहुंचे 3 जोड़े साथ रहने को राजी हो गए।
न्यायालय एवं सुलहकर्ता की समझाइश के बाद तीनों दंपतियों ने एक-दूसरे को माला पहनाई और न्यायाधीश द्वारा भेंट किए गए पौधे के संरक्षण का प्रण लिया।
क्लेम प्रकरणों में 35 लाख का भुगतान इसी न्यायालय में मृत्यु दुर्घटना के एक दावे में पत्नी की मृत्यु पर पति और 10-12 वर्षीय बच्चों को बीमा कंपनी ने सुलहकर्ता अधिवक्ता राम किशोर यादव की मध्यस्थता से 15 लाख रुपये अदा किए।
एक अन्य प्रकरण में मोटर साइकिल दुर्घटना में मृतक की 25 वर्षीय पत्नी, 3 व 8 वर्ष के बच्चों तथा वृद्ध माता-पिता को बीमा कंपनी से 20 लाख रुपये की राशि दिलवाई गई
वर्ष 2019 से चल रहे चेक बाउंस के अपील प्रकरण में परिवादी दीपक एवं अभियुक्त ओमप्रकाश के मध्य 3 लाख रुपये में समझौता हुआ। ओमप्रकाश को पूर्व में सजा हो चुकी थी। लोक अदालत ने विचारण न्यायालय में जमा 1,06,500 रुपये भी परिवादी को दिलाने का आदेश दिया।
लोक अदालत के माध्यम से वर्षों पुराने विवाद मिनटों में सुलझे और पक्षकारों को त्वरित राहत मिली।

