ब्रेकिंग
हंडिया। करणपुरा डेम में मिली अज्ञात युवक की चार दिन पुरानी लाश, पुलिस जांच में जुटी! सिवनी मालवा: सड़क पर आवारा घूम रहे पशुओं की समाजसेवकों ने ली सुध, लगाए रेडियम  Aaj Ka Rashifal | राशिफल दिनांक 27 जुलाई 2024 | जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे Khirkiya News: ग्राम पोखरनी में आवारा कुत्तों की तादात बढ़ने से ग्रामीणों में भय का माहौल बाइक सवार ... Bhopal News: श्री प्रभात झा ने आदर्श जीवन जिया, वरिष्ठ नेता, लेखक और विचारक श्री प्रभात झा के निधन प... Harda Big News: हंडिया पुलिस को मिली सफलता गुम नाबालिक बालिका को इंदौर से किया दस्तयाब परीजनों के सु... Harda News: शासकीय कन्या शाला हरदा को नहीं बनाया जावे सी.एम. राईज स्कूल विधायक डॉ. दोगने Harda News: टिमरनी में जन्म मृत्यु पंजीयन के संबंध में प्रशिक्षण सम्पन्न Harda News: कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर किसान को 4 लाख रू. की मदद स्वीकृत Harda News: स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक सम्पन्न

Khandwa News: बच्चे को जन्म देने के लिए पति को जमानत पर करे रिहा, हाईकोर्ट में महिला ने लगाई याचिका पर आज होगा फैसला

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 खंडवा : जबलपुर हाईकोर्ट में एक महिला ने बच्चे को जन्म देने के लिए पति को जमानत पर रिहा करने की याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। इस मामले में 5 डॉक्टरों की टीम ने महिला की मेडिकल रिपोर्ट को हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता महिला का पति इंदौर जेल में बंद है | और महिला ने अपने जीवन में मातृत्व सुख प्राप्त करना चाहती है | इसलिए उसके पति को जमानत पर रिहा करने की मांग की है। महिला खंडवा की रहने वाली है और इसने अपनी याचिका में कहा है कि बच्चा पैदा करना उसका मौलिक अधिकार है।

महिला का पति इंदौर जेल में बंद है –

याचिका में कहा है कि बच्चा पैदा करना उसका मौलिक अधिकार है। इस आधार पर, महिला ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश को संलग्न किया है और इसके तहत अपने पति को जमानत पर रिहा करने की मांग की है। महिला के पति को एक आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर कारावास की सजा हुई है, और वह इस समय इंदौर जेल में बंद है। महिला ने कहा है कि वह मां बनना चाहती है और इसके लिए उसके पति को एक महीने की अस्थायी जमानत दी जाए।

 18 दिसंबर आज होगा फैसला  –

नवंबर में याचिताकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने महिला की मेडिकल जांच के लिए पांच डाक्टरों की टीम गठित करने के आदेश दिए थे। इस टीम को जांच के दौरान यह पता लगाने को कहा गया था कि महिला गर्भधारण के लिए फिट है या नहीं। जांच रिपोर्ट के साथ मामले की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की अगली तारीख तय की गई है। हाईकोर्ट में नेताजी सुभाषचंत्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इसके बाद अब देखना होगा कि अदालत महिला की याचिका पर क्या फैसला लेती है।

- Install Android App -

Don`t copy text!