खातेगांव। 13 दिसंबर को थाना हरणगांव पर फरियादीया द्वारा सूचना दी गई की उसकी 16 साल की बालिका को पैर में लोहे के चैनल गेट से चोट आने पर मनोरा स्थित डॉक्टर से इलाज करवाया गया जिसके बाद बालिका की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तथा पैर में इंफेक्शन बहुत बढ़ जाने से इंडेक्स अस्पताल में भर्ती होकर इलाजरत होना बताया। बाद उक्त डॉक्टर के बारे मे ज्ञात हुआ कि उक्त डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है वह झोलाछाप डॉक्टर है जिस पर से थाना हरणगांव पर धारा 110 बीएनएस तथा 34 नेशनल मेडिकल कमिशन एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसपर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती सौम्या जैन के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (कन्नौद) श्री आदित्य तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी हरणगांव उनि अभिषेक सिंह सेंगर के नेतृत्व मे विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य,भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय कर आरोपी महेंद्र पिता राम गोपाल सेंगर उम्र 38 साल निवासी नर्मदा कॉलोनी खातेगावं को दिनांक 15.दिसबर को गिरफ्तार कर आरोपी के मनोरा स्थित झोलाछाप क्लीनिक से दवाइयां जप्त कर क्लिनिक को सील किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
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