मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। परंतु आज हम आपको प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को 6000 रुपए प्रदान कर रही है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कर ₹6000 प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के इस आर्टिकल में बताई जा रही सभी जरूरी जानकारी को अच्छे से समझ लीजिएगा।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य के सीमांत एवं लघु किसानों को लाभान्वित करेगी। योजना में किसानों के आवेदन फार्म जमा कर उन्हें सालाना ₹6000 प्रदान किए जाएंगे। यह पैसा डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के सभी लाभांवित किसानों को 8 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। यह पैसा विभिन्न किस्तों के रूप में प्रदान किया जाता है, हर किस्त में राज्य सरकार किसानों को ₹2000 ट्रांसफर करती है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए पात्रता –
1. योजना के अंतर्गत केवल राज्य के मूल निवासी किसानों को ही लाभान्वित किया जाएगा।
2. आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
3. किसान के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदक किसान का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।
5. योजना से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज –
इस योजना में आवेदन फार्म जमा करने हेतु लगने वाले जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं।
1. आधार कार्ड
2. समग्र आईडी
3. बैंक पासबुक
4. मूलनिवासी प्रमाण पत्र
5. पासपोर्ट साइज़ फोटो
6. हस्ताक्षर
7. मोबाइल नंबर
8. खेती संबंधित दस्तावेज
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया –
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों के आवेदन फार्म राजस्व विभाग द्वारा जमा किए जाते हैं। अगर आप इस योजना में आवेदन फार्म जमा कर ₹6000 का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी राजस्व विभाग कार्यालय जाना होगा एवं योजना के लिए आवेदन फार्म प्राप्त कर, मांगी जारी सभी जरूरी जानकारी को भरकर राजस्व विभाग कार्यालय में जमा करना होगा। संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। अगर आप इस योजना के लिए निर्धारित की गई सभी जरूरी पात्रता का पालन करते हैं, तो आपको योजना में लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।