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पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास ! संदलपुर का बहु चर्चित हत्याकांड का फैसला आया, चरित्र शंका में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को फेंक दिया था तालाब में

अनिल उपाध्याय खातेगांव : मध्यप्रदेश के देवास जिले की खातेगांव तहसील के संदलपुर में 2 वर्ष पूर्व हुई एक महिला की हत्या के मामले में खातेगांव के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उन्हें मंगलवार को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही 6000 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित दुबे ने बताया कि द्वितीय पर सत्र न्यायाधीश खातेगांव सुशील कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को हत्या के दोषी आरोपी बिनतौष पिता रमेश 37 वर्ष निवासी संदलपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई आरोपी गण बिनतोष, सुनील, दुर्गेश एवं अखिलेश पर विनतोष की पत्नी मंजू बाई की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित कर दिनांक 30, 1 20 22 को रात्रि 10:30 बजे से दिनांक 31 1 2022 के दोपहर 1:00 बजे के मध्य ग्राम संदलपुर में संजय सिंधी के खेत पर बने टप्पर में अभियुक्त बिनतौष ने उसके गमछे से मंजू बाई का गला घोटकर उसकी हत्या कृत की तथा उक्त अपराध की साक्ष्य को छुपाने के आशय से मंजू बाई की लाश को मुकेश के तलाव में फेंक कर गमछा घर के अंदर वाले कमरे में बिस्तर के पीछे छुपा कर रख दिया।

दिनांक 5 2 2022 को सूचना करता राधेश्याम द्वारा मृत्यु का मंजू बाई की मृत्यु की सूचना पर थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद किया गया अभियोजन के द्वारा उक्त प्रकरण में कुल 18 साक्ष की साक्षी कराई गई सम्माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपियों में से मंजू बाई के पति बिनतौष को धारा 302 भादवी में आजीवन कारावास एवं धारा 201 भदवी में 3 वर्ष का शासन कारावास एवं कुल ₹6000 अर्थ दंड की राशि से दंडित किया

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   टीआई की महत्वपूर्ण भूमिका 

तत्कालीन टीआई महेंद्र सिंह परमार ने साक्ष्यो को जुटाने के साथ प्रकरण की बारीकी से अनुसंधान के साथ विवेचना की वही न्यायालय के सामने मजबूती से पुलिस का पक्ष रखा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और आरोपी पति बिनतौष को उसकी पत्नी मजुबाई की हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 

आज देवास जिला जनसुनवाई में