Good News: केंद्र सरकार इन लोगों के खातों में डाल रही है ₹20,000/- रूपए, किस-किस को मिलेगा लाभ, जाने
National Family Benefit Scheme: दोस्तों यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है ओर इस योजना के अंतर्गत अगर किसी भी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति जिसकि मृत्यु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु मे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है | तो उनके परिवार को ₹20,000/- राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | आवेदन कि पुरि जानकारी नीचे प्रदान की गई है | आइये जानते है –
योजना का नाम | शुरू की गई | पात्रता | लाभ | उद्देश्य | आवेदन माध्यम |
---|---|---|---|---|---|
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | केंद्र सरकार द्वारा | बीपीएल कार्ड धारक | 20,000 रूपए की राशि | मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना | ऑफलाइन |
योजना कि पात्रता –
- आवेदक भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
- आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) होना आवश्यक है।
- आवेदक के परिवार में कमाने वाला मुख्य व्यक्ति जीवित न हो।
- कमाने वाले मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक अपने परिवार का कमाने वाला भावी मुख्य व्यक्ति हो।
योजना के लाभ – ₹ 20000/ – यह राशि गरीब मृतक के परिवार के जीवित सदस्य को स्थानीय जांच में घर का मुखिया पाए जाने पर एकमुश्त दी जाएगी।
योजना के आवश्यक दस्तावेज –
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- पहचान का प्रमाण
- पते का प्रमाण
- परिवार का बीपीएल कार्ड/राशन कार्ड
- परिवार आईडी / सदस्य आईडी
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन –
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको UMANG वेबसाइट पर जाना होगा है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर और OTP का उपयोग करके लॉग इन करना होगा। लोगिन करने के बाद आपको योजना सर्च करना होगा। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है और अपना मूल विवरण भरें, पेंशन भुगतान का तरीका चुनें, फोटो अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें। ऑफलाइन आवेदन कैसे करे – ऑनलाइन एक आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा एवं उसमें सभी आवश्यक जानकारी भरकर एवं सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना है, इसके साथ ही विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नामित अधिकारी को जमा किए जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र पूरा भरना होता है, और आयु, आय, पता और मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में प्रमाण संलग्न करने होते हैं। आवेदनों को संबंधित टी.एस.डब्ल्यू.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो सूचियों को समेकित करता है और ब्लॉक स्तरीय मंजूरी समिति को अग्रेषित करता है। इसके बाद आवेदनों को महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति के लिए डी.एस.डब्ल्यू.ओ. के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
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