हरदा ब्लास्ट: एनजीटी के आदेश पर 13 मृतकों के परिजनों को 1.95 करोड़ रू. की राहत दी! अन्य किस किस मद से दी राशि पढ़े पूरी खबर
हरदा / गत 6 फरवरी को बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट दुर्घटना के कुल 13 मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख के मान से कुल 1.95 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है। राहत शिविर में निवासरत मकान क्षतिग्रस्त हुए पीड़ितों को 2 लाख रूपये के मान से 23 पीड़ितों को कुल 46 लाख रूपये की तात्कालिक सहायता प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने बताया कि गत 6 फरवरी को घटना के तुरन्त बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से 13 मृतकों के उत्तराधिकारियों को 2-2 लाख रूपये के मान से कुल 26 लाख रूपये की राशि हस्तांतरित कर दी गई थी तथा 1 गंभीर घायल को 50 हजार रूपये की सहायता राशि भी उसी समय दे दी गई थी।
राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत दी गई राहत राशि
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत 13 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये के मान से कुल 52 लाख रूपये का भुगतान भी पूर्व में किया जा चुका है। इसके अलावा 1 घायल महिला को अंग हानि होने पर 2.50 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा 23 गंभीर रूप से घायलों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत 16 हजार रूपये प्रति व्यक्ति के मान से कुल 3.68 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने वाले कुल 38 घायलों को 5400 रूपये के मान से कुल 205200 रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है। उन्होने बताया कि सभी 59 प्रभावितों को मकान पूर्णतः नष्ट होने पर मकान क्षति के लिये 1.20 लाख रूपये प्रति प्रभावित परिवार के मान से सहायता दी जा चुकी है। खाद्यान्न क्षति के लिये प्रत्येक को 5-5 हजार रूपये की सहायता दी जा चुकी है। उन्होने बताया कि 2 दुकानों में प्रभावितों को क्रमशः 17 हजार व 12 हजार रूपये का भुगतान किया जा चुका है। दुर्घटना में प्रभावित परिवारों में से पशु हानि के लिये 7 को 319500 रूपये की सहायता दी जा चुकी है। कुल 123 प्रभावितों को मकान में आंशिक क्षति के लिये 6500-6500 रूपये की राहत दी जा चुकी है। कुल 6 प्रभावित किसानों की फसल नष्ट होने पर उन्हें कुल 64708 रूपये की मदद दी गई है। मकानों में आंशिक क्षति के लिये 46 प्रभावितों को 4-4 हजार रूपये के मान से मदद राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत दी जा चुकी है।
संबल योजना, कर्मकार मण्डल योजना, रोगी कल्याण समिति तथा रेडक्रास से भी दी आर्थिक मदद
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 9 मृत श्रमिकों के परिजनों को अंत्येष्टि के लिये 5-5 हजार रूपये तथा 1 श्रमिक को 6 हजार रूपये के मान से राशि संबल योजना एवं कर्मकार मण्डल के तहत उसी समय दे दी गई थी। इसके अलावा रेडक्रास से 13 मृतकों के परिजनों को तत्काल 50-50 हजार रूपये की राहत राशि उपलब्ध करा दी गई थी तथा 20 घायल मरीजों को 50-50 हजार रूपये के मान से कुल 10 लाख रूपये की मदद उसी समय दे दी गई थी। साथ ही रोगी कल्याण समिति की ओर से 5 गंभीर घायलों को 1-1 लाख रूपये के मान से कुल 5 लाख रूपये तथा 31 सामान्य घायलों को 25-25 हजार रूपये के मान से कुल 7.75 लाख रूपये की मदद दी जा चुकी है।
19 को प्रधानमंत्री आवास, 18 को गैस सिलेण्डर, 55 को आयुष्मान कार्ड, 23 को सिलाई मशीन दी
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि विस्फोट दुर्घटना प्रभावितों में से 19 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास, 304 को खाद्यान्न पर्ची, 18 को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन, 21 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से, 63 को लाड़ली बहना योजना से, 31 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। इसी तरह 4 बच्चों को शासन की स्पॉंसरशिप योजना के तहत मदद दी गई है। आईटीआई कॉलेज में बनाये गये राहत शिविर में निवासरत सभी प्रभावितों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण व निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इनमें से 55 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये है ताकि वे 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार अच्छे अस्पतालों में करा सकें। प्रभावित परिवारों में से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 23 पीड़ितों को सिलाई मशीन दिलाई गई है, 136 पीड़ितों को संबल योजना का कार्ड प्रदान किया गया है, 38 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 34 प्रभावितों को मदद दी गई है।
दुर्घटना में प्रभावित मजदूरों को राहत के लिये श्रम न्यायालय में वाद दायर
इसके अलावा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत विस्फोट दुर्घटना से प्रभावित श्रमिकों में से 1 गंभीर घायल को 21 लाख रूपये तथा 111 सामान्य घायलों को 5-5 लाख रूपये के मान से कुल 5.55 करोड़ रूपये का वाद श्रम न्यायालय नर्मदापुरम् में दायर कराया जा चुका है।